Gratuity Rules: 4 साल 11 महीने की नौकरी, मतलब 5 साल पूरा होने में बस 1 महीना बाकी, क्या कंपनी देगी ग्रेच्युटी?
Written By: सुचिता मिश्रा
Tue, Dec 10, 2024 09:10 AM IST
ग्रेच्युटी कंपनी की ओर से दिया जाने वाला एक रिवॉर्ड है, जो कर्मचारी को लंबे समय तक उसकी बेहतरीन सेवाओं के बदले दिया जाता है. नियम के मुताबिक जब आप किसी कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करते हैं, तब आप ग्रेच्युटी के हकदार बनते हैं. लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने किसी कंपनी में 4 साल 11 महीने तक काम किया, मतलब 5 साल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना ही कम रहा, तो क्या इस स्थिति में कंपनी उसे ग्रेच्युटी देगी? समझ लीजिए वो नियम जो हर नौकरीपेशा को जानने चाहिए.
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5 साल से कम नौकरी होने पर
नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी में 4 साल 8 महीने तक काम किया है तो उसकी नौकरी पूरे 5 साल की मान ली जाती है और उसे 5 साल के हिसाब से उसे ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाता है. लेकिन अगर नौकरी इससे कम समय की है यानी 4 साल 7 महीने या चार साल साढ़े सात महीने की है, तो उसे 4 साल ही माना जाएगा और ऐसे में उसे ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी.
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क्या नोटिस पीरियड होता है काउंट?
जी हां, गेच्युटी की अवधि को काउंट करते समय कर्मचारी के नोटिस पीरियड को भी काउंट किया जाता है. मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 4 साल 6 महीने नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद आपने पूरे दो महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया. ऐसे में कंपनी में आपकी कुल सर्विस 4 साल 8 महीने की हुई. इसे 5 साल मानकर कर्मचारी को उसके हिस्से की ग्रेच्युटी की रकम देनी चाहिए.
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इस मामले में नहीं लागू होता 5 साल का नियम
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